पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जिनका विदेशों में विशेष क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठयक्रमों/शोध उपाधि एवं शोध उपाधि उपरांत शोध कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये चयन हुआ है।
शोध उपाधि उपरांत अध्ययन हेतु संबंधित स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य श्रेणी एवं संबंधित क्षेत्र में अनुभव के साथ शोध उपाधि (पी.एच.डी.)
शोध उपाधि (पी.एच.डी.) हेतु संबंधित स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य श्रेणी एवं संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का अध्यापन/ शोध/व्यावसायिक अनुभव/एम.फिल उपाधि ।
आवेदन दिये जाने वाले वर्ष की एक जनवरी को 35 वर्ष से कम विशेष प्रकरणों में समिति द्वारा 10 वर्षो तक शिथिलनीय।
नियोजित उम्मीदवार की अथवा उसके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय पिछड़े वर्ग के लिए क्रीमिलेयर हेतु निर्धारित आयसीमा से अधिक नही होना चाहिये, जो वर्तमान में रू 8 लाख है। .
माता-पिता अथवा अभिभावक के एक से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। छात्रवृत्ति केवल एक बार ही देय होगी।
योजना के तहत विदेश में अध्ययन के लिये कुल-10 छात्र/छात्राओं को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी।
सभी पाठयक्रमों के लिये वार्षिक निर्वाह भत्ता 7700 अमरीकी डालर, इंग्लैड में अध्ययन के सभी स्तरों के पाठयक्रमों के लिये 5000 पाउण्ड स्टर्लिंग।
शुल्क और बीमा प्रीमियम- वास्तविक खर्च दिया जाएगा।
आकस्मिक भत्ता -500 अमरीकन डालर और इंग्लैंड में 325 पाउण्ड स्टर्लिंग वार्षिक देय होगा।
पोल टैक्स-जहाॅ कही देय होगा, वास्तविक खर्च देय होगा।ै
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नोडल विभाग द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है।
विज्ञापन में निर्धारित तिथि तक आवेदन आयुक्त, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण म.प्र. को प्रेषित करना होता है।